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हरियाणा सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लगभग 2,71,104 पात्र लाभार्थियों को हर महीने 3,200 रुपये पेंशन दी जा रही है।
हरियाणा सरकार दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांग पेंशन योजना संचालित कर रही है। राज्य सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत वर्तमान में लगभग 2,71,104 पात्र लाभार्थियों को हर महीने 3,200 रुपये पेंशन दी जा रही है। योजना का लाभ उन पात्र दिव्यांगजनों को दिया जा रहा है, जिनकी दिव्यांगता 60 प्रतिशत या उससे अधिक है।
हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि योजना के माध्यम से पात्र लोगों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है।
हर महीने मिलते हैं 3,200 रुपये
हरियाणा सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 3,200 रुपये दिए जा रहे हैं। सरकारी जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में 2 लाख 71 हजार 104 लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन योजना क्रियान्वित की जा रही है।
वर्तमान में दिव्यांगता 60 प्रतिशत या उससे अधिक वाले लगभग 2 लाख 71 हजार 104 पात्र लाभार्थियों को इस योजना के तहत 3,200 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के लिए संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्रक्रिया जारी रहती है और पात्र व्यक्तियों के नाम सूची में शामिल किए जाते हैं।
— श्री कृष्ण कुमार बेदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
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— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 21, 2026
नियमित पेंशन से दिव्यांगजनों को अपनी दैनिक जरूरतों और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में सहायता मिल सकती है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत पात्र लोगों को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से लागू की गई है।
60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र लोगों को लाभ
योजना के तहत 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के लिए संबंधित जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्रक्रिया जारी रहती है।
सरकार के अनुसार, पात्र व्यक्तियों के नाम योजना की सूची में शामिल किए जाते हैं, ताकि उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार पेंशन का लाभ मिल सके। योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों को अपनी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के संबंध में संबंधित जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से जुड़ रहे लाभार्थी
हरियाणा सरकार की ओर से पात्र दिव्यांगजनों को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए संबंधित जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण है। पात्रता की जांच और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य व्यक्तियों के नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल किए जाते हैं।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले लोगों तक पहुंचे। इच्छुक आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता संबंधी शर्तों की जानकारी जिला स्तर पर संबंधित विभाग से लेनी चाहिए।
दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा देने पर जोर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के अनुसार, दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। हर महीने मिलने वाली पेंशन पात्र लाभार्थियों के लिए नियमित आर्थिक सहयोग का माध्यम है।
हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत हजारों परिवारों को सहायता मिल रही है। पात्रता संबंधी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए संबंधित जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
मुख्य तथ्य:
योजना: दिव्यांग पेंशन योजना
मासिक पेंशन: ₹3,200
लाभार्थियों की संख्या: लगभग 2,71,104
दिव्यांगता का निर्धारित स्तर: 60 प्रतिशत या उससे अधिक
संबंधित मंत्री: कृष्ण कुमार बेदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, हरियाणा