पंजाब सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया सिर्फ 62 दिनों में पूरी करने का ऐलान किया। मान सरकार के तहत 45,578 श्रमिकों को 146.77 करोड़ रुपये का लाभ मिला।
पंजाब के श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने घोषणा की है कि मान सरकार ने बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत निर्माण श्रमिकों के आवेदनों के निपटारे का समय पिछली सरकार के 165 दिनों से घटाकर सिर्फ 62 दिन कर दिया है। यह सुधार निर्माण श्रमिकों के कल्याण और समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड के अनुसार, इस नई प्रक्रिया के तहत 1 अप्रैल 2025 से अब तक 45,578 श्रमिकों को लगभग 146.77 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जो पिछली सरकार के अंतिम वर्ष में लाभार्थियों और राशि की तुलना में लगभग दस गुना अधिक है।
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तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि यह आंकड़ा खुद ही दोनों सरकारों के कामकाज और प्रतिबद्धता में अंतर को स्पष्ट रूप से दिखाता है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (BOCW) के कामकाज को सुव्यवस्थित कर प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और तेज़ बनाया गया है।
भविष्य की योजना के बारे में मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आवेदन प्रक्रिया की समय सीमा को 62 दिनों से घटाकर 45 दिन किया जाए, ताकि निर्माण श्रमिकों को जल्दी और समय पर वित्तीय सहायता मिल सके।
यह कदम पंजाब सरकार की श्रमिक हितैषी नीतियों और समाज में आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।