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हरियाणा परिवहन मंत्री अनिल विज का बस अड्डों को लेकर कड़ा रुख। अतिक्रमण, अवैध काउंटरों और गंदगी पर होगी सख्त कार्रवाई। जानें क्या हैं नए नियम।
परिवहन मंत्री अनिल विज का सख्त फरमान
हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने स्पष्ट किया है कि राज्य के किसी भी बस अड्डे पर यात्रियों की आवाजाही, स्वच्छता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बस अड्डों को अतिक्रमण मुक्त बनाकर उन्हें यात्रियों के लिए सुविधाजनक और आधुनिक बनाया जाए।
अवैध गतिविधियों पर होगी सख्त कार्रवाई
परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बस अड्डों पर निम्नलिखित गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी:
- अतिक्रमण पर रोक: बस अड्डों के प्लेटफॉर्म, फुटपाथ, रास्तों और प्रतीक्षा क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- दुकानदारों के लिए नियम: दुकानदारों को अपना सामान केवल अपनी आवंटित दुकान की सीमा के भीतर ही रखना होगा। रैक, टेबल, साइनबोर्ड या कोई अन्य सामान बाहर रखने की मनाही है।
- अनाधिकृत गतिविधियाँ: अतिरिक्त काउंटर, रेहड़ी-फड़ी, अनधिकृत वेंडर और अनाधिकृत बिजली कनेक्शन लगाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी।
- सख्त दंड: नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानों का आवंटन रद्द करने, सीलिंग करने, सामान जब्त करने और जुर्माना लगाने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यात्रियों की सुविधा है सरकार की प्राथमिकता
परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि बस अड्डे जन-सुविधा के लिए होते हैं, इसलिए वहां किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर तुरंत रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य हरियाणा के सभी बस अड्डों को साफ-सुथरा, व्यवस्थित और यात्रियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित बनाना है।