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GST New Rates: 22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों के तहत कई वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। जानें जीएसटी स्लैब्स में हुए बदलाव, 5% और 18% की नई दरें, और सरकार द्वारा किए गए सुधारों के बारे में।
GST New Rates: केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद कई वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। GST 2.0 के तहत नई दरें 2017 में जारी की गई पुरानी अधिसूचना की जगह लेंगी। इस नई दरों के लागू होने से, उपभोक्ताओं को नवरात्रि से पहले एक बड़ी राहत मिलने वाली है।
नई जीएसटी दरों में बदलाव
नए बदलावों के तहत जीएसटी दरों को चार स्लैब्स से घटाकर सिर्फ दो स्लैब्स में सिमित कर दिया गया है – 5% और 18%। पहले जीएसटी की दरें 5%, 12%, 18% और 28% थीं, लेकिन अब 12% और 28% स्लैब को घटाकर 5% और 18% कर दिया गया है।
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क्या होगा सस्ता?
सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि 28% स्लैब में आने वाली अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं अब 18% स्लैब में शुमार हो जाएंगी। इसके अलावा, 12% स्लैब की कई चीजें अब 5% स्लैब में शुमार की जाएंगी। हालांकि, विलासिता वस्तुओं और हानिकारक चीजों को अब 28% से हटाकर 40% के विशेष स्लैब में डाल दिया गया है।
इस बदलाव से मिलेगा क्या फायदा?
इन नए बदलावों से व्यापारियों और उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं और सेवाएं मिलेंगी। साथ ही, जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जारी इस अधिसूचना के अनुसार, 22 सितंबर से इन नई दरों के लागू होने की पूरी संभावना है। इस समय राज्यों की ओर से भी इसी संबंध में अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी।
GST Reforms और भारत का आर्थिक परिदृश्य
यह जीएसटी सुधार ऐसे समय में हुआ है जब भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, खासकर यूक्रेन युद्ध के कारण। इसके अलावा, अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए वैश्विक बाजार में बने रहना मुश्किल हो गया है। हालांकि, इसके बावजूद सरकार ने निर्यातकों को राहत देने के लिए कई उपाय किए हैं।