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Snake Venom Case: लाफ्टर शेफ 2 में अपनी कुकिंग क्षमता का प्रदर्शन कर रहे Elvish Yadav को अधिक चुनौती मिली है। वास्तव में, यूट्यूबर के स्नेक वेनम केस और रेव पार्टी मामले में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
Snake Venom Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता और प्रसिद्ध यूट्यूबर Elvish Yadav को बड़ा झटका दिया है। Elvish Yadav की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। एल्विश ने नोएडा की रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर की शिकायत की थी। Elvish Yadav ने अपनी याचिका में कोर्ट से अपने खिलाफ लगाई गई चार्जशीट और समन को रद्द करने की मांग की।
याचिका में सिर्फ एफआईआर को चुनौती नहीं दी गई है
Elvish Yadav की याचिका को न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने खारिज कर दिया क्योंकि चार्जशीट और एफआईआर में उनके खिलाफ ही बयान दर्ज हैं। मुकदमे के दौरान, न्यायाधीश ने कहा कि इन आरोपों की सच्चाई की जांच की जाएगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि Elvish Yadav ने सिर्फ एफआईआर को अपनी याचिका में चुनौती नहीं दी है।
Elvish Yadav की कानूनी टीम ने ये आरोप लगाए
Elvish Yadav के वरिष्ठ वकील नवीन सिन्हा, अधिवक्ता निपुण सिंह और अधिवक्ता नमन अग्रवाल ने दलील दी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करने की कानूनी अनुमति नहीं है। वकील ने यह भी कहा कि Elvish Yadav उस पार्टी में नहीं थे जहां कथित घटना हुई थी. उन्होंने यह भी कहा कि एलविश यादव के पास कोई ड्रग्स या सांप का जहर नहीं था।
विपक्षी वकील मनीष गोयल ने कहा कि जांच से पता चला कि एल्विश ने सांप का जहर उन लोगों को दिया है जिनसे सांप का जहर बरामद हुआ था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने एल्विश की याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस मामले पर फैसला ट्रायल कोर्ट को करना है।
एल्विश सहित कई लोगों के खिलाफ इन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी
नोएडा के सेक्टर 49 में 3 नवंबर 2023 को यूटूबर एल्विश यादव सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। PFAA के एनिमल हेल्थ ऑफिसर गौरव गुप्ता ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। ये एफआईआर आईपीसी की धारा 289,284,120-B, ड्रग्स और मनोवैज्ञानिक पदार्थों अधिनियम की धारा 8, 30, 22, 32, 29 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51, 9, 39, 50, 49, 48A में दर्ज हुए हैं।
एल्विश यादव सहित अन्य लोगों पर आरोप क्या हैं?
उन्हें रेव पार्टी में ड्रग्स का उपयोग, स्नेक वेनम का उपयोग और जिंदा सांपों के साथ वीडियो बनाने का आरोप लगा। एल्विश ने विवेचना के बाद न्यायालय में दायर चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन याचिका को जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया गया है।
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