Uttarakhand Panchayat Election Update: नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को स्पष्ट न होने के कारण रोक लगाई है। सचिव पंचायती राज ने बताया कि गजट नोटिफिकेशन तैयार है और जल्द ही कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर।
Uttarakhand Panchayat Election Update: नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में चल रही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनाव में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया को स्थगित किया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने अपने अगले कदमों का खुलासा किया है।
हाईकोर्ट का आदेश और चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव
नैनीताल हाईकोर्ट के इस आदेश के कारण प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित हो गई है। यह रोक ऐसे समय पर आई है जब 21 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी थी और राज्य में 10 व 15 जुलाई को मतदान निर्धारित थे। इस फैसले ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर बड़ा असर डाला है।
सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने दी स्थिति स्पष्ट
उत्तराखंड के सचिव पंचायती राज श्री चंद्रेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए सरकार आरक्षण से संबंधित नियमावली की अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) तैयार कर रही है। इस नोटिफिकेशन की प्रिंटिंग प्रक्रिया राजकीय प्रेस रुड़की में चल रही है और इसे शीघ्र ही कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव को संविधान और विधि सम्मत तरीके से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है और न्यायालय के निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा।
आगामी कार्रवाई और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुति
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आरक्षण नियमावली 2025 की गजट नोटिफिकेशन शीघ्र जारी कर हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ताकि चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो सके और कोर्ट से उचित न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।
चुनाव में देरी से प्रभावित होंगे 12 जिलों के मतदाता
इस रोक के कारण प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्थगित हो गए हैं, जिससे ग्रामीण स्तर पर लोक प्रतिनिधित्व में देरी हो सकती है। सरकार और चुनाव आयोग इस स्थिति का समाधान खोजने में लगे हुए हैं।
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