UP Police Agniveer Reservation: उत्तर प्रदेश पुलिस में अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

UP Police Agniveer Reservation: उत्तर प्रदेश पुलिस में अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

UP Police Agniveer Reservation: योगी सरकार ने यूपी पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का फैसला किया है। उम्र सीमा में 3 साल की छूट भी मिलेगी। जानें पूरी जानकारी।

UP Police Agniveer Reservation: उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक अहम फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने यूपी पुलिस की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यह आरक्षण यूपी पुलिस के विभिन्न पदों जैसे आरक्षी (Constable), PAC, घुड़सवार आरक्षी और फायरमैन की सीधी भर्ती पर लागू होगा।

पूर्व अग्निवीरों को उम्र में मिलेगी 3 साल की छूट

प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जानकारी दी कि यह निर्णय केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से जुड़े अग्निवीरों के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया में 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान किया गया है। यह कदम न केवल युवाओं को स्थायी रोजगार देगा बल्कि उनके सैन्य प्रशिक्षण का उपयोग राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत करने में किया जा सकेगा।

UP Cabinet Decisions: योगी कैबिनेट ने 9 अन्य अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी

यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में नौ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है:

1. हल्दीराम स्नैक्स को नया प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी

हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड को यूपी में नई यूनिट स्थापित करने हेतु Letter of Comfort जारी करने का प्रस्ताव पास किया गया।

2. औद्योगिक प्रोत्साहन को मिली स्वीकृति

SLMG Beverages (बाराबंकी), Silvorton Pulp & Paper (मुज़फ्फरनगर), ACC Ltd, Wonder Cement (अलीगढ़), Moon Beverages (हापुड़) सहित अन्य कंपनियों को औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

3. अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण

राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

4. यूपी टूरिज्म में होम स्टे नीति लागू

  • उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत धार्मिक स्थलों पर अधिकतम 6 कमरे और 12 बेड तक के होम स्टे मान्य होंगे। लोग अधिकतम 7 दिनों तक इनमें ठहर सकेंगे। चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के इन फैसलों से न केवल पूर्व अग्निवीरों को रोजगार मिलेगा, बल्कि औद्योगिक विकास, पर्यटन को बढ़ावा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी मजबूती आएगी। यह कदम राज्य की सामाजिक और आर्थिक संरचना को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

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