केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 वापस लिया, नया बिल 11 अगस्त को संसद में पेश होगा। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा, बिल का मकसद भाषा सरल करना और अनावश्यक प्रावधान हटाना है। अपडेट्स पढ़ें।
केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 को लोकसभा से वापस ले लिया है और अब इसका अपडेटेड वर्जन 11 अगस्त 2025 को संसद में पेश किया जाएगा। इस नए बिल का मकसद भाषा को और सरल बनाना और गैरजरूरी प्रावधानों को हटाना है।
इनकम टैक्स बिल 2025 का क्या है अपडेट?
सरकार ने 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया था, जिसे बाद में सेलेक्ट कमिटी को समीक्षा के लिए भेजा गया। 22 जुलाई 2025 को कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें कई सुधार और सुझाव शामिल थे। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बिल का अपडेटेड वर्जन कैबिनेट से मंजूरी दिलाई है।
टैक्स स्लैब में होंगे बदलाव?
आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि इस नए बिल में टैक्स स्लैब को लेकर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। नया बिल सिर्फ पुराने आयकर अधिनियम 1961 को बदलकर इसे और ज्यादा सरल बनाने और अनावश्यक प्रावधान हटाने के लिए लाया गया है।
बिल वापस लेने का कारण
बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के सदस्यों के विरोध के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर बिल वापस लेने की अनुमति मांगी, जो सदन ने मंजूर कर दी।
सेलेक्ट कमिटी के सुझाव
सेलेक्ट कमिटी ने यह सुझाव दिया है कि करदाताओं को ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख के बाद भी बिना किसी पेनल्टी के टीडीएस रिफंड का दावा करने की सुविधा दी जाए, जिससे टैक्सपेयर्स को राहत मिल सके।