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पंजाब सरकार ने उद्योगपतियों के लिए नई ऑपरेशन और मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की। संजीव अरोड़ा ने PSIEC प्लॉट धारकों को टैक्स और रजिस्ट्री में राहत सहित नई सुविधाओं की जानकारी दी।
पंजाब सरकार ने उद्योगों को सशक्त बनाने और व्यापारिक माहौल को सुगम बनाने के लिए नई ऑपरेशन और मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की है। कैबिनेट मंत्री संजिव अरोड़ा ने बताया कि इस नीति के तहत उद्योगपतियों को टैक्स और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बड़ी सहूलियतें दी जाएंगी।
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उद्योगपतियों के लिए विशेष समिति और SPB
संजिव अरोड़ा ने कहा कि नीति के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी, जिसमें सात सदस्य उद्योगपतियों के और 1-2 सदस्य सरकार की ओर से होंगे। इसके साथ ही SPB (Special Purpose Body) फोकल प्वाइंट्स बनाए जाएंगे, और SPB की अप्रूवल के अनुसार ही उद्योगपतियों को बिजली के बिल भेजे जाएंगे। इससे PSIEC प्लॉट धारकों को मान सरकार की ओर से बड़ी सुविधा मिलेगी।
ਹੁਣ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ !!
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @SanjeevArora_PB ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ
👉🏻 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ 1-2 ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
👉🏻 ਇਕੱਠੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਇੱਕ SPB
👉🏻 SPB ਦੀ… pic.twitter.com/Cj88SlZO0s— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 30, 2026
लीज होल्ड प्लॉट्स और रजिस्ट्री में राहत
मंत्री ने बताया कि लीज होल्ड प्लॉट्स को फ्री होल्ड में बदलने की प्रक्रिया आसान बनाई गई है। इसके साथ ही रजिस्ट्री खर्च में छूट दी जाएगी और रिज़र्व मूल्य का केवल 5 प्रतिशत PSIEC को देकर लाभ उठाया जा सकेगा।
उद्योगों के लिए सेवाओं में लचीलापन
संजिव अरोड़ा ने कहा कि उद्योगपतियों के लिए 18 अनिवार्य सेवाओं के विकल्प उपलब्ध होंगे। यदि आवश्यकता हो तो सेवाएं ली जा सकती हैं, अन्यथा कोई अनिवार्यता नहीं होगी। मंत्री ने यह भी बताया कि यह पहल पंजाब में निवेश और उद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।