हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक अवकाश पर भी काम करने के आदेश दिए, ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के लिए 22-23 सितंबर को छुट्टी रद्द

हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक अवकाश पर भी काम करने के आदेश दिए, ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के लिए 22-23 सितंबर को छुट्टी रद्द

हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक अवकाश पर भी कर्मचारियों से काम करने का आदेश दिया। योजना का पंजीकरण निःशुल्क है।

हरियाणा सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी ‘दीं दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। इस योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ से पहले, सरकार ने दो प्रमुख विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, ताकि योजना के क्रियान्वयन में कोई लापरवाही न हो।

विभागों की छुट्टी रद्द, काम जारी रहेगा

सरकार के आदेश के अनुसार, नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID), समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 22 और 23 सितंबर (जो सार्वजनिक अवकाश है) को भी कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट हिदायत दी है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए, और सभी जिम्मेदारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं।

25 सितंबर को होगा योजना का राज्यस्तरीय शुभारंभ

लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल चरण पहले ही सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, और राज्यभर से कोई शिकायत नहीं आई है। अब इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 25 सितंबर को पंचकूला में एक भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रम में किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे।

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वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी

सरकार ने योजना की सफल लॉन्चिंग सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) जी. अनुपमा और अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) सुधीर राजपाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों से योजना की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं।

योजना का पंजीकरण है बिल्कुल फ्री

इस योजना का पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क है। पात्र महिलाओं को रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई पैसे की मांग करता है, तो महिलाएं सीधे संबंधित थाना या महिला हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकती हैं।

लाडो लक्ष्मी योजना की पात्रता

  • महिला की आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए।

  • पारिवारिक वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  • महिला या उसका पति (यदि विवाह हुआ है) पिछले 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना चाहिए।

हरियाणा सरकार का महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम

हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के रूप में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब यह देखना होगा कि यह योजना जमीनी स्तर पर किस हद तक सफल होती है। फिलहाल, सरकारी स्तर पर योजना के लिए तैयारियाँ युद्धस्तर पर जारी हैं।

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