आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों की फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों की फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

स्कूल शिक्षा विभाग और सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधियों को दिया प्रशिक्षण

जालंधर, 10 जुलाई: सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी व निजी स्कूलों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड करने के उद्देश्य से, सहायक कमिश्नर फूड डा. हरजोतपाल सिंह और फूड सेफ्टी अधिकारी राशू महाजन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग और सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधियों के लिए एक प्रशिक्षण सेशन आयोजित किया।

कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब दिलराज सिंह के निर्देश पर आयोजित इस प्रशिक्षण सेशन के दौरान, खाद्य विंग के अधिकारियों ने बताया कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी व निजी स्कूलों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियों से आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों को इस संबंध में जागरूक करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्र और मिड डे मील सभी लाभार्थियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाए।

इस दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।

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