जालंधर प्रशासन द्वारा खाली प्लॉटों से कूड़ा न हटाने पर 289 लोगों को नोटिस जारी

जालंधर प्रशासन द्वारा खाली प्लॉटों से कूड़ा न हटाने पर 289 लोगों को नोटिस जारी

 

 

 

सरकारी विभागों द्वारा कूड़ा हटाने पर प्रशासन सफाई खर्च वसूलेगा; खर्च न जमा करने वालों के खिलाफ राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की जाएगी

 

 

 

दो दिन के भीतर प्लॉटों की सफाई के निर्देश, पालन न करने पर होगी कार्रवाई

 

 

 

डिप्टी कमिश्नर ने नगर कमिश्नर के साथ आदर्श नगर चौक से कूड़ा हटवाया, शहर के विभिन्न इलाकों का भी दौरा किया

 

 

 

जालंधर, 10 जुलाई: डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल द्वारा खाली प्लॉटों से कूड़ा हटाने के दिए गए आदेशों के बाद, जालंधर प्रशासन ने जिले भर के विभिन्न प्लॉट मालिकों को 289 नोटिस जारी किए हैं।

 

डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मानसून सीजन में बीमारियां फैलने की आशंका और जन स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर जिला भर के प्लॉट मालिकों को 10 जुलाई 2025 तक अपने खाली प्लॉटों से कूड़ा-कचरा व अन्य अपशिष्ट पदार्थ हटवाने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा, प्लॉटों के चारों ओर चारदीवारी या बाड़ लगाने के भी आदेश दिए गए हैं ताकि अवैध रूप से कूड़ा डालने पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर ,नगर निगम जालंधर द्वारा 99, नगर कौंसिल आदमपुर द्वारा 14, नगर पंचायत अलावलपुर द्वारा 4, नगर कौंसिल भोगपुर द्वारा 25, नगर पंचायत बिलगा द्वारा 8, नगर कौंसिल गोराया द्वारा 9, नगर कौंसिल करतारपुर द्वारा 14, नगर पंचायत लोहियां खास द्वारा 29, नगर पंचायत मेहतपुर द्वारा 30, नगर कौंसिल नकोदर द्वारा 9, नगर कौंसिल फिल्लौर द्वारा 16, नगर कौंसिल नूरमहल द्वारा 5 और नगर पंचायत शाहकोट द्वारा 27 नोटिस जारी किए गए हैं। डा. अग्रवाल ने बताया कि जारी किए गए नोटिसों में प्लाट मालिकों को नोटिस जारी होने की तिथि से 2 दिनों के भीतर प्लाटों की सफाई और प्लाट के चारों ओर चारदीवारी करवाने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि ऐसा न करने पर सरकारी विभाग सफाई करवाएंगे, जिसका खर्च प्लाट मालिक से जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा। यदि कोई लागत जमा नहीं करता है, तो राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, जुर्माने के अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986, पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

 

 

 

डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने नगर निगम जालंधर के कमिश्नर गौतम जैन और अन्य अधिकारियों के साथ गुरुवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और आदर्श नगर चौक के पास एक खाली प्लॉट से कचरा हटाया। उन्होंने कहा कि जिन प्लॉटों में अधिकारी सफाई करवाएंगे, वहां सफाई का खर्च प्लॉट मालिकों से वसूला जाएगा।

 

 

 

डा.अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि यह कदम पूरी तरह से जन स्वास्थ्य के हित में उठाया गया है ताकि जिले के लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके, विशेष कर चल रहे बरसात के मौसम में जब वेक्टर जनित बीमारियाँ तेजी से फैल सकती हैं। उन्होंने स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने और निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जालंधर प्रशासन की वचनबद्धता दोहराई।

Related posts

पटियाला: तीर्थ यात्रा योजना से पूरी हुईं बुजुर्गों की मुरादें, डॉ. बलबीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी

राम मंदिर चंदा चोरी मामला: अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला, पूछा- चंपत राय को अब तक क्यों नहीं हटाया गया?

पंजाब में खुले मैनहोल्स पर लगाम: हरजोत सिंह बैंस ने किया बड़ा ऐलान, 30 जून तक शहर होंगे पूरी तरह सुरक्षित

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More