UP Food Shops: उत्तर प्रदेश सरकार ने खाने-पीने की दुकानों, रेस्तरां आदि को नई एडवाइजरी दी है।
- अब दुकानों, खाद्य दुकानों और अन्य जगहों पर मालिक को अपना मूल नाम लिखना होगा।
- एडवाइजरी में कुछ अतिरिक्त सुझाव हैं। आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं।
UP Food Shops : यूपी सरकार ने खाने-पीने की दुकानों, रेस्तरां और फूड स्टॉल्स के लिए नए नियम बनाए हैं। यूपी में अब हर दुकान पर असली मालिक का नाम लिखना अनिवार्य है। वहीं, सीसीटीवी और मास्क भी आवश्यक हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ नए दिशा-निर्देशों को जारी किया है। CM योगी आदित्यनाथ ने खाने-पीने की सामग्री में मानव अपशिष्ट और गंदी सामग्री मिलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने की घोषणा की है। कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर कोई धोखाधड़ी करता है। हाईलेवल मीटिंग में सीएम ने होटलों, ढाबों, रेस्तरां आदि की जांच करने और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
UP Food Shops पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना भी अनिवार्य होगा। हाल ही में बहुत सी घटनाएं हुई हैं। इसके लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। जिसमें आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। CM ने बताया कि जूस, दाल और रोटी जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों में अपशिष्ट मिलाना बहुत गंभीर समस्या है। अब खाने-पीने की सामग्री ढाबों और रेस्तरां में पूरी तरह से जांची जाएगी। UP पुलिस भी हर कर्मचारी की जांच करेगी। खाने-पीने की सामग्री स्वच्छ होगी।
खान-पान केंद्रों में संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता दिखाना अनिवार्य है। वहाँ, चाहे वेटर हो या शेफ, सभी को मास्क और ग्लव्स पहनना होगा। रेस्तरां में सीसीटीवी भी लगाना अनिवार्य है।
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीमों को समय-समय पर जांच करने का आदेश दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखना आवश्यक है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें जांच किया जा सके। रेस्तरां और दुकान में सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं अगर कोई ग्राहकों की स्वास्थ्य सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा। समय-समय पर प्रशासनिक और पुलिस टीमों को जांच करने को कहा गया है।