Tax Free Income List 2025: इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले जानिए 2025 में किन 10 स्रोतों से हुई कमाई टैक्स फ्री है। चेक करें पूरी लिस्ट और बचाएं टैक्स। Agriculture Income, Gratuity, Scholarship से लेकर LTCG तक सबकुछ।
Tax Free Income List 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग सीजन चल रहा है और टैक्सपेयर्स 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन से पहले रिटर्न भरने में जुटे हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी कमाई के कौन-कौन से स्रोत Tax Free Income की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इनकम टैक्स छूट की जानकारी सही तरीके से लेंगे, तो रिटर्न भरना न केवल आसान होगा, बल्कि आप कानूनी रूप से टैक्स से भी बच सकते हैं।
यहां हम आपको बता रहे हैं 10 ऐसे आमदनी के स्रोत, जिन पर सरकार कोई टैक्स नहीं वसूलती। आइए विस्तार से जानते हैं:
1. कृषि से होने वाली आय (Agricultural Income)
भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत कृषि से प्राप्त आय पूरी तरह टैक्स फ्री है। यह केवल तभी लागू होती है जब आय सीधे कृषि गतिविधियों से हो।
2. ग्रैच्युटी (Gratuity)
अगर आप किसी कंपनी में लंबे समय तक काम कर चुके हैं और ग्रैच्युटी मिलती है, तो ₹20 लाख तक की ग्रैच्युटी रकम टैक्स फ्री होती है (7वें वेतन आयोग के अनुसार)।
3. सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट
बचत खाते में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज ₹10,000 तक टैक्स फ्री है। अगर आपके पास कई अकाउंट हैं तो कुल ब्याज जोड़कर ₹10,000 से ऊपर होने पर ही टैक्स देना होगा।
4. छात्रवृत्ति और पुरस्कार
शैक्षणिक संस्थानों या सरकार से प्राप्त स्कॉलरशिप/अवार्ड पर धारा 10(16) के तहत कोई टैक्स नहीं लगता।
5. सरकारी सेवा के दौरान विदेशी भत्ता
अगर किसी सरकारी कर्मचारी की पोस्टिंग विदेश में है, तो उसे मिलने वाला भत्ता धारा 10(7) के तहत टैक्स फ्री होता है।
6. PF अकाउंट में जमा राशि
Provident Fund (PF) में बेसिक सैलरी का 12% तक जमा की गई राशि टैक्स फ्री होती है, बशर्ते यह नियमानुसार किया गया हो।
7. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS)
VRS के तहत मिलने वाली राशि में से ₹5 लाख तक टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा, शादी या रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट भी कुछ शर्तों के तहत टैक्स फ्री होते हैं।
8. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)
SCSS में निवेश की गई मूल राशि टैक्स फ्री होती है। हालांकि, इस पर मिलने वाला ब्याज ₹50,000 तक धारा 80TTB के तहत टैक्स फ्री है।
9. पार्टनरशिप फर्म से प्राप्त शेयर
अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, तो उस फर्म की नेट इनकम पर आपको व्यक्तिगत टैक्स नहीं देना होता।
10. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG)
इक्विटी शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक साल से ज्यादा निवेश पर ₹1 लाख तक की LTCG टैक्स फ्री है। हालांकि, डेट फंड पर यह छूट लागू नहीं होती।
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