ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करना रियान पराग को पड़ा महंगा; BCCI ने लगाया 25% मैच फीस का जुर्माना

ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करना रियान पराग को पड़ा महंगा; BCCI ने लगाया 25% मैच फीस का जुर्माना

 

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर आईपीएल 2026 के दौरान ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करने के लिए बीसीसीआई ने जुर्माना लगाया है। जानें क्या है ई-सिगरेट पर भारत का कानून।

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर बीसीसीआई (BCCI) ने बड़ी कार्रवाई की है। आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में ‘वेपिंग’ (ई-सिगरेट पीना) करते पाए जाने के बाद उन पर जुर्माना लगाया गया है। पराग ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है।

ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करना रियान पराग को पड़ा भारी; BCCI ने लगाया भारी जुर्माना

मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना और डिमेरिट पॉइंट

मुल्लानपुर: पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान एक लाइव ब्रॉडकास्ट में 24 वर्षीय कप्तान रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में वेप (Vape) का इस्तेमाल करते देखा गया था। बीसीसीआई ने इसे आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन का गंभीर मामला माना है। रियान पराग को लेवल 1 के अपराध का दोषी पाया गया और उन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया है।

BCCI का आधिकारिक बयान

गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में बीसीसीआई ने कहा कि रियान पराग का यह व्यवहार “खेल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला” है। बीसीसीआई ने स्पष्ट किया, “रियान को आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जो खेल की छवि खराब करने वाले आचरण से संबंधित है।” मैच रेफरी अमित शर्मा ने उन पर यह प्रतिबंध लगाए हैं।

कड़ी कार्रवाई के संकेत

बीसीसीआई ने यह भी संकेत दिया है कि वह इस मामले में टीम के अधिकारियों और शामिल अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही के विकल्प तलाश रहा है। बोर्ड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आईपीएल की प्रतिष्ठा और गरिमा बनी रहे।

क्या भारत में वेपिंग अवैध है?

हाँ, भारत में वेपिंग पूरी तरह से अवैध है। भारत सरकार ने 2019 में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके तहत इनके उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक है। इस कानून का उल्लंघन करने पर पहली बार के अपराधी को एक साल तक की जेल और/या 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

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