हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत, ग्रुप-C भर्ती में लिखित और शारीरिक परीक्षा से मिलेगी छूट: नायब सिंह सैनी

हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत, ग्रुप-C भर्ती में लिखित और शारीरिक परीक्षा से मिलेगी छूट: नायब सिंह सैनी

 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की अग्निवीर नीति के तहत ग्रुप-C पदों पर सीधी भर्ती में पात्र पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच और शारीरिक माप परीक्षण से छूट देने की घोषणा की।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की अग्निवीर नीति के तहत पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य की अग्निवीर नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप-C पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी। इसके साथ ही, निर्धारित पदों के लिए लागू प्रावधानों के अनुसार शारीरिक जांच परीक्षा (Physical Screening Test) और शारीरिक माप परीक्षण (Physical Measurement Test) से भी छूट प्रदान की जाएगी।

ग्रुप-C की सीधी भर्ती में मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि राज्य की अग्निवीर नीति के अंतर्गत आने वाले ग्रुप-C पदों पर सीधी भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा में शामिल होने से छूट मिलेगी। इस कदम का उद्देश्य सेना में सेवा दे चुके युवाओं को राज्य की सरकारी नौकरियों में अवसर उपलब्ध कराना है।

यह छूट निर्धारित नीति और संबंधित पदों पर लागू नियमों के अनुसार दी जाएगी। ऐसे में पात्रता और छूट की शर्तें संबंधित भर्ती के प्रावधानों के आधार पर तय होंगी।

शारीरिक परीक्षणों से भी छूट का प्रावधान

सरकार की ओर से घोषित प्रावधानों के अनुसार, पात्र पूर्व अग्निवीरों को संबंधित पदों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा (PST) और शारीरिक माप परीक्षण (PMT) से भी छूट मिलेगी। यह राहत उन पदों पर लागू होगी, जिनके लिए नीति के तहत ऐसे प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

इस व्यवस्था से सेना में सेवाएं दे चुके युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में अतिरिक्त सुविधा मिलने की उम्मीद है।

पूर्व अग्निवीरों के रोजगार के अवसरों पर जोर

हरियाणा सरकार का यह कदम पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सरकारी सेवाओं में अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ग्रुप-C पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा और शारीरिक परीक्षणों में निर्धारित छूट से पात्र उम्मीदवारों को लाभ मिल सकता है।

हालांकि, किन पदों पर यह छूट लागू होगी, पात्रता की विस्तृत शर्तें क्या होंगी और भर्ती प्रक्रिया में इसका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाएगा, इसकी जानकारी संबंधित सरकारी अधिसूचना और भर्ती नियमों से स्पष्ट होगी।

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