हरियाणा सरकार ने अनुग्रह वित्तीय सहायता योजना का दायरा बढ़ाया। अब दिवंगत अंशकालिक कर्मचारियों के परिवारों को भी मिलेगी 3 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता।
हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा
मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिए गए इस फैसले से राज्य के हजारों अंशकालिक कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब अनुग्रह सहायता का लाभ केवल नियमित या अनुबंध आधार तक ही सीमित नहीं रहेगा।
योजना के विस्तार की मुख्य बातें:
हरियाणा सरकार ने अनुग्रह वित्तीय सहायता योजना का दायरा बढ़ाते हुए सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के दिवंगत अंशकालिक कर्मचारियों के परिवारों को भी 3 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।
पहले यह लाभ केवल एडहॉक, दैनिक वेतनभोगी और अनुबंध…
— DPR Haryana (@DiprHaryana) May 26, 2026
- किसे मिलेगा लाभ: अब सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले ‘अंशकालिक’ (Part-time) कर्मचारियों के परिवारों को भी इस योजना का पात्र माना जाएगा।
- सहायता राशि: दिवंगत कर्मचारी के आश्रित परिवार को 3 लाख रुपये की एकमुश्त (One-time) वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- दायरा बढ़ा: पहले यह लाभ केवल एडहॉक (Ad-hoc), दैनिक वेतनभोगी (Daily Wage) और अनुबंध (Contractual) आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों तक ही सीमित था। सरकार के इस समावेशी कदम से अब अंशकालिक कर्मचारी भी इस सुरक्षा घेरे में आ गए हैं।
सरकार का संवेदनशील दृष्टिकोण
हरियाणा सरकार का यह निर्णय राज्य के उन कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगा जो अपनी सेवाएं देते समय असामयिक मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। सरकार का मानना है कि अंशकालिक कर्मचारी भी प्रशासनिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का सामाजिक दायित्व है।