मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट ने लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा, मीडिया कर्मियों को 5 लाख रुपये तक सहायता और पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-C भर्ती में छूट सहित कई फैसलों को मंजूरी दी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र परिवारों की आय सीमा, स्थानीय निकायों को कर राजस्व का आवंटन, मीडिया कर्मियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने और पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में छूट देने जैसे निर्णय शामिल हैं। सरकार ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
1. स्थानीय निकायों को मिलता रहेगा 7% कर राजस्व
कैबिनेट ने राज्य के अपने कर राजस्व का 7 प्रतिशत स्थानीय निकायों को आवंटित करने की व्यवस्था जारी रखने का फैसला किया है। इस राशि में से 55 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं और 45 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को दिया जाएगा। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
2. लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आय सीमा तय
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय:
▪️ स्थानीय निकायों को राज्य के अपने कर राजस्व का 7% हिस्सा देने की व्यवस्था जारी रहेगी। इसमें 55% पंचायती राज संस्थाओं और 45% शहरी स्थानीय निकायों को मिलेगा।
▪️ दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा ₹1.80 लाख तथा तीन विशेष श्रेणियों के लिए ₹3 लाख की गई। लाभार्थियों का लाइवनेस सत्यापन अब हर तीन महीने में होगा। नई व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी।
▪️ नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) को स्वतंत्र विभाग का दर्जा और हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड को इसके प्रशासनिक नियंत्रण में लाने की मंजूरी।
▪️ हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष प्रशासन योजना के तहत पात्र मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता राशि को 5 लाख करने की मंजूरी।
▪️ पूर्व अग्निवीरों को राज्य की अग्निवीर नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप-C पदों की सीधी भर्ती में लिखित परीक्षाओं से छूट मिलेगी। निर्धारित पदों के लिए लागू प्रावधानों के अनुसार शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट और शारीरिक माप परीक्षण से भी छूट दी जाएगी।
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— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 10, 2026
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1.80 लाख रुपये निर्धारित की गई है। तीन विशेष श्रेणियों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है। लाभार्थियों का जीवित होने का सत्यापन अब हर तीन महीने में किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी।
3. CRID को मिलेगा स्वतंत्र विभाग का दर्जा
कैबिनेट ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) को स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड को इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया गया है। इस कदम से संबंधित विभागीय कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
4. मीडिया कर्मियों को अब 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता
हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष प्रशासन योजना के तहत पात्र मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से योजना के दायरे में आने वाले पात्र मीडिया कर्मियों को जरूरत के समय अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
5. पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-C भर्ती में छूट
कैबिनेट ने राज्य की अग्निवीर नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप-C पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से छूट देने का फैसला किया है। संबंधित पदों पर लागू प्रावधानों के अनुसार उन्हें शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट और शारीरिक माप परीक्षण में भी छूट मिलेगी।
इस फैसले से हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे पात्र पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, छूट का लाभ संबंधित पदों और लागू नियमों के अनुसार मिलेगा।
हरियाणा कैबिनेट के फैसलों पर नजर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में लिए गए इन फैसलों में स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन, सामाजिक कल्याण योजना, प्रशासनिक सुधार, मीडिया कर्मियों की सहायता और पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती संबंधी प्रावधानों पर जोर दिया गया है। इन निर्णयों का प्रभाव संबंधित योजनाओं और पात्र लाभार्थियों पर लागू नियमों के अनुसार पड़ेगा।