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सरकार ने FCRA नियमों में किए सख्त बदलाव। अब विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग करने वाले NGO पर लगेगा भारी जुर्माना। जानें नए नियम, जुर्माना प्रक्रिया और पंजीकरण की शर्तें।
भारत सरकार ने विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए ‘विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम’ (FCRA) 2010 के नियमों में व्यापक और सख्त बदलाव किए हैं। गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा हाल ही में जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग करना एनजीओ के लिए बेहद महंगा साबित हो सकता है। यह कदम देश में विदेशी धन के प्रवाह को अधिक पारदर्शी, अनुशासित और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
विदेशी फंडिंग के उल्लंघन पर भारी जुर्माना
सरकार ने FCRA कानून के उल्लंघन पर जुर्माने की संरचना में बड़ा फेरबदल किया है। नए प्रावधानों के तहत:
- प्रशासनिक खर्च की सीमा: यदि कोई संगठन विदेशी चंदे का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा प्रशासनिक कार्यों में खर्च करता है, तो उसे 1 लाख रुपये या सीमा से अधिक खर्च की गई राशि का 5 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) जुर्माना भरना होगा।
- सट्टेबाजी और जोखिम भरे निवेश: यदि विदेशी चंदे का उपयोग सट्टेबाजी या किसी भी प्रकार की जोखिम वाली गतिविधियों में किया जाता है, तो संगठन को 1 लाख रुपये या निवेश की गई राशि का 30 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। इसके अतिरिक्त, उस निवेश से प्राप्त पूरी कमाई (100 प्रतिशत) सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
- उद्देश्य का उल्लंघन: यदि विदेशी चंदा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लिया गया था, लेकिन उसका उपयोग किसी अन्य कार्य में किया जाता है, तो 30 प्रतिशत जुर्माना या 1 लाख रुपये का दंड लगाया जाएगा। यही नियम बिना पंजीकरण के विदेशी चंदा स्वीकार करने या उसे अपंजीकृत क्षेत्रों/उद्देश्यों में खर्च करने पर भी लागू होगा।
विदेशी फंड पाने के नए नियम और शर्तें
सरकार ने केवल जुर्माने ही नहीं बढ़ाए हैं, बल्कि पंजीकरण और पात्रता संबंधी नियमों को भी कड़ा कर दिया है:
- निर्धारित उद्देश्यों का चयन: अब एनजीओ को आवेदन करते समय सरकार द्वारा तय की गई सूची में से ही अपने काम का उद्देश्य चुनना होगा। इन उद्देश्यों में मुख्य रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियां शामिल हैं।
- धर्म-परिवर्तन पर रोक: नियमों के तहत धार्मिक गतिविधियों की अनुमति तो है, लेकिन ‘धर्म-परिवर्तन’ को रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य कैटेगरी से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।
- पदाधिकारियों की पात्रता: यदि किसी संस्था के मुख्य पदाधिकारियों में विदेशी नागरिक शामिल हैं, तो उन्हें विदेशी फंड पाने के लिए रजिस्ट्रेशन या पूर्व अनुमति मिलने की संभावना न के बराबर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों पर “आमतौर पर विचार नहीं किया जाएगा”। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार को छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
‘मुख्य पदाधिकारी’ की परिभाषा का विस्तार
सरकार ने ‘मुख्य पदाधिकारी’ की परिभाषा को और अधिक व्यापक कर दिया है। अब इसमें कंपनी के डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) का कर्ता और संगठन के प्रबंधन पर नियंत्रण रखने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल होगा। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जवाबदेही केवल संगठन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उससे जुड़े प्रमुख व्यक्तियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा।
पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक कदम
पंजीकरण की प्रक्रिया में भी स्पष्टता लाई गई है। अब एनजीओ को आवेदन के समय न केवल अपने कार्य का उद्देश्य बताना होगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करना होगा कि वे किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय रहेंगे। सरकार का यह स्पष्ट संकेत है कि विदेशी धन के उपयोग में अब किसी भी प्रकार की अस्पष्टता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकार का विजन: एक सुरक्षित और पारदर्शी पारिस्थितिकी तंत्र
गृह मंत्रालय के इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को विदेशी धन के अनुचित प्रभावों से बचाना है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने FCRA के तहत कई एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए हैं और यह नया नोटिफिकेशन उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। सरकार चाहती है कि जो संगठन समाज सेवा के नाम पर विदेशी चंदा ले रहे हैं, वे पूरी तरह से पारदर्शी हों और देश के कानून के प्रति पूर्णतः समर्पित रहें।
ये बदलाव स्पष्ट करते हैं कि एनजीओ अब अपनी मनमर्जी से विदेशी चंदे का उपयोग नहीं कर पाएंगे। नई व्यवस्था में हर पाई का हिसाब और उद्देश्य की स्पष्टता अनिवार्य है। जो एनजीओ पूरी तरह से ईमानदारी और निर्धारित नियमों के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह एक सकारात्मक पहल है, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए यह एक कड़ा संदेश है कि अब कानून की पकड़ और अधिक मजबूत हो गई है। यह संशोधन आने वाले समय में विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले संगठनों के कामकाज के तरीके में एक बड़ा सुधार लाएगा।