दिल्ली सरकार का अलर्ट: कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर रोक, बच्चों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम

दिल्ली सरकार का अलर्ट: कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर रोक, बच्चों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम

दिल्ली सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच पूरी होने तक सिरप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है।

दिल्ली सरकार ने बच्चों की मौत से जुड़ी कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मध्यप्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के उपयोग से बच्चों की मौतों के बाद केंद्र की एडवाइजरी को दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने बताया कि डॉक्टरों को कोल्ड्रिफ कफ सिरप के इस्तेमाल से मना किया गया है और सभी केमिस्ट शॉप को निर्देश दिया गया है कि जांच पूरी होने तक इस सिरप को न बेचें।

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सरकार ने इस सिरप की खरीद पर रोक लगा दी है क्योंकि पिछले छह महीनों में दिल्ली सरकार ने कोल्ड्रिफ सिरप खरीदा तक नहीं है। यह सिरप शेड्यूल H-1 की लिस्ट में नहीं होने के कारण ओवर-द-काउंटर मिलता है, लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इसके इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगाई गई है।

ड्रग्स विभाग जल्द ही केमिस्ट एसोसिएशन को एडवाइजरी भेजेगा और कुछ दिनों के लिए सभी कफ सिरप की बिक्री पर अस्थायी रोक लग सकती है। दिल्ली में 2021 से चार साल से कम उम्र के बच्चों में डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप के इस्तेमाल पर पहले से ही रोक है, फिर भी सरकार सतर्क है और पूरी तैयारी के साथ अलर्ट मोड में है।

यह कदम बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए उठाया गया है, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही से बचा जा सके और समय रहते सभी आवश्यक जांच पूरी की जाएं।

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