16
पंजाब विधानसभा स्थगित
चंडीगढ़, 18 अक्टूबर 2025
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 की धारा (2) की उपधारा (ए) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब के राज्यपाल द्वारा 16वीं पंजाब विधानसभा, जिसका नौवां (विशेष) सत्र 29 सितंबर 2025 को बुलाया गया था, को इसकी समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है।