सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी नेटवर्क का अमृतसर में पर्दाफाश; आठ पिस्तौल सहित दो गिरफ्तार

सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी नेटवर्क का अमृतसर में पर्दाफाश; आठ पिस्तौल सहित दो गिरफ्तार

 

पाकिस्तान-आधारित तस्कर नूर के निर्देशों के तहत काम कर रहे थे गिरफ्तार किए गए दोषी: डीजीपी गौरव यादव

 

* पंजाब में विभिन्न गैंगस्टरों को आगे सप्लाई किए जाने थे बरामद किए गए हथियार

 

चंडीगढ़/अमृतसर, 6 जून:

 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के मद्देनजर चल रही मुहिम के दौरान, काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने पाकिस्तान समर्थित अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए इसके दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। यह जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शुक्रवार को दी।

 

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अमृतसर के दाओके के रहने वाले सुखचैन सिंह और अमृतसर के गांव भकना कलां के रहने वाले जुगराज सिंह के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से आठ आधुनिक पिस्तौल – जिनमें तीन 9 एमएम ग्लॉक, चार पीएक्स5, और एक .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं – बरामद करने के अलावा खेप की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे उनके काले स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (पीबी02डीसी 1197) को भी जब्त किया है।

 

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्कर नूर— जो पाकिस्तान के मनियाला का रहने वाला है और सीमा पार से हथियारों की खेप पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करता था— के निर्देशों के तहत काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी राज्य में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से पंजाब के गैंगस्टरों को आगे हथियार बांट रहे थे।

 

ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए, डीजीपी ने कहा कि सी.आई. अमृतसर को अमृतसर के घरिंडा के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले गांव भैनी राजपूतां से उक्त आरोपियों द्वारा हथियारों की खेप प्राप्त होने के बारे में पुख्ता सूचना मिली थी।

 

उन्होंने कहा कि तेजी से कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने अमृतसर के खासा के पास अमृतसर-अटारी जीटी रोड पर दो व्यक्तियों को तब काबू कर लिया, जब वे अपने मोटरसाइकिल पर खेप पहुंचाने जा रहे थे। पुलिस टीमों द्वारा उनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि नेटवर्क के अगले-पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

 

इस संबंध में शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 25(1)(ए) और 25(1)(बी) और बीएनएस की धारा 61(2) के तहत एफआईआर नंबर 34 दिनांक 05.06.2025 को पुलिस स्टेशन एसएसओसी, अमृतसर में मामला दर्ज किया गया है।

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