मान सरकार की ओर से राज्यवासियों के लिए बड़ी राहत; पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों के लिए 16.36 करोड़ की राशि जारी: डॉ. बलजीत कौर

मान सरकार की ओर से राज्यवासियों के लिए बड़ी राहत; पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों के लिए 16.36 करोड़ की राशि जारी: डॉ. बलजीत कौर

आशीर्वाद योजना के तहत 18 जिलों के 3207 लाभार्थियों को मिलेगा लाभ

कहा, राज्य सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के तहत 51000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है

चंडीगढ़, 06 जून:

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य की मान सरकार द्वारा राज्यवासियों को बड़ी राहत देते हुए आशीर्वाद योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 3207 लाभार्थियों को 16.36 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आशीर्वाद योजना के तहत जिला बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मानसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, एस.ए.एस. नगर, संगरूर, मलेरकोटला और तरनतारन के पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कुल 3207 लाभार्थियों के आवेदन चालू वर्ष के दौरान आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त हुए थे। इन 3207 लाभार्थियों को कवर करने के लिए 16.36 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

सामाजिक न्याय मंत्री ने बताया कि इस राशि से जिला बरनाला के 94, बठिंडा के 219, फरीदकोट के 80, फतेहगढ़ साहिब के 41, फाजिल्का के 137, गुरदासपुर के 135, होशियारपुर के 602, जालंधर के 123, कपूरथला के 27 लाभार्थियों को वित्तीय लाभ दिया गया है।

इसी तरह जिला मानसा के 254, मोगा के 64, श्री मुक्तसर साहिब के 43, पटियाला के 616, पठानकोट के 127, एस.ए.एस. नगर के 200, संगरूर के 288, मलेरकोटला के 16 और जिला तरनतारन के 141 लाभार्थियों को भी लाभ दिया गया है।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य में कम आय वाले परिवारों से संबंधित लड़कियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक हो, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे का हो, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित हो और परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम हो, ऐसे परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ लेने के योग्य हैं।

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि वित्तीय सहायता का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने और उन्हें आर्थिक रूप से और मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रही है।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहां अन्य वर्गों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों की भलाई के लिए भी लगातार काम कर रही है।

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