सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
डॉ. वंदना अरोड़ा को विशेषज्ञ समूह में गैर-सरकारी वैज्ञानिक के रूप में किया गया नियुक्त
चंडीगढ़, 30 अक्तूबर 2025
पंजाब के राज्यपाल ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. वंदना अरोड़ा को सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु प्रो. राजेश गिल के स्थान पर विशेषज्ञ समूह में गैर-सरकारी वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया है।