पंजाब विधानसभा में बेअदबी विरोधी सख्त विधेयक पेश, दोषियों को आजीवन कारावास और 25 लाख तक जुर्माने का प्रस्ताव

पंजाब विधानसभा में बेअदबी विरोधी सख्त विधेयक पेश, दोषियों को आजीवन कारावास और 25 लाख तक जुर्माने का प्रस्ताव

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश किया। विधेयक में बेअदबी के दोषियों के लिए आजीवन कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेअदबी से जुड़े मामलों पर सख्त कानून लाने के लिए अहम विधेयक सदन में पेश किया।

बेअदबी के खिलाफ नया संशोधन विधेयक

मुख्यमंत्री ने ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026’ विधानसभा में प्रस्तुत किया। यह विधेयक धार्मिक ग्रंथों की पवित्रता की रक्षा करने और बेअदबी की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है।

दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान

प्रस्तावित कानून के अनुसार, बेअदबी के दोषियों को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है।

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विधायी प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई

विधानसभा से पारित होने के बाद यह विधेयक राज्यपाल को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। सरकार का दावा है कि इससे न्याय प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा और ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई संभव होगी।

सदन में चर्चा और राय

सदन में विधायकों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और बेअदबी मामलों पर सख्त कानून की आवश्यकता पर सहमति जताई। कई सदस्यों ने पुराने मामलों में न्याय में देरी को लेकर भी चिंता व्यक्त की।

शोक प्रस्ताव भी पारित

विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया।

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