ITR Filing: आयकर विभाग ने इस बारे में सोशल मीडिया एक्स पर सूचना दी। डिपार्टमेंट ने कहा कि 31 जुलाई 2025 तक जमा किए जाने वाले ITR का समय 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।
ITR Filing: केंद्रीय सरकार ने आयकर रिटर्न भरने वालों को अधिक राहत देते हुए फाइल करने की अवधि बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से 15 सितंबर कर दी गई है। इसका अर्थ है कि वेतनभोगी लोगों और करदाताओं को अकाउंट्स की जांच की आवश्यकता नहीं है, अब 46 दिन अतिरिक्त समय मिलेगा। अंतिम तिथि तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
आईटीआर की समय-सीमा बढ़ी
आयकर विभाग ने इस बारे में सोशल मीडिया एक्स (पहले ट्विटर) पर सूचना दी है। डिपार्टमेंट ने कहा कि 31 जुलाई 2025 तक आईटीआर जमा करने का समय 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसा आईटीआर फॉर्म में बड़ा बदलाव करने का निर्णय टीडीएस क्रेडिट को सही तरीके से दिखाने और सिस्टम को तैयार करने का था। ऐसा करना सटीक और आसान होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जल्द ही विभाग से जारी किया जाएगा।
आयकर विभाग ने हाल में एसेसमेंट साल 20225-26 के लिए सातों आईटीआर फॉर्म जारी किए हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन्हें लागू करने के लिए प्रणाली को अपडेट करना समय लेगा। योग्यता की जाँच भी की जा रही है। उदाहरण के लिए, 11 मई को Trust या फिर Charitable Institutions के लिए ITRC-7 नोटिफाई हुई, जबकि 29 अप्रैल को छोटे और मझोले करदाताओं के लिए ITRC-1 और ITRC-4 नोटिफाई हुई।
सीबीडीटी ने बताया कि टीडीएस रिपोर्ट्स, जो 31 मई 2025 तक जमा किए जाएंगे, जून की शुरुआत में दिखाई देंगे। ये उपाय किए गए हैं, क्योंकि इसके चलते ही रिटर्न फाइल में अधिक समय लग सकता है।
ITR फॉर्म अक्सर वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले फरवरी या मार्च में जारी किए जाते हैं। हालाँकि, इस बार आईटीआर फॉर्म और दस्तावेज दाखिल करने में देरी हुई क्योंकि राजस्व विभाग के अधिकारी फरवरी में संसद में पेश हुए नए आयकर विधेयक में व्यस्त थे। CBDT ने कहा, ‘‘करदाताओं के लिए दस्तावेज दाखिल करने के अनुभव को सुचारू एवं सुविधाजनक बनाने के लिए, ये निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि जो मूल रूप से 31 जुलाई थी, उसे 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।
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