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हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी कानून के दायरे में लाने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। साथ ही सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और सत्यापन की अंतिम तिथि 7 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और नियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी संगठनों और संस्थाओं को सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल के दायरे में शामिल करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
सरकार के अनुसार, इस समिति की अध्यक्षता वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) करेंगे। समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले लाभ प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराए जा सकें।
सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल के दायरे का होगा विस्तार
अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा कानून के दायरे में लाने के लिए कमेटी गठित!
हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 एवं नियम, 2025 के तहत विभिन्न संगठनों को सेवा सुरक्षा पोर्टल के दायरे में शामिल करने के लिए वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य…
— DPR Haryana (@DiprHaryana) August 3, 2026
सरकार ने बताया कि गठित समिति विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य संस्थाओं का अध्ययन कर यह तय करेगी कि किन-किन संगठनों को सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल के दायरे में शामिल किया जाए। इससे अधिक संख्या में संविदा कर्मचारियों को कानून के तहत निर्धारित सुरक्षा और सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
रजिस्ट्रेशन और सत्यापन की अंतिम तिथि बढ़ी
हरियाणा सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के संविदा कर्मचारियों को राहत देते हुए सर्विस सिक्योरिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण (Registration) और सत्यापन (Verification) की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब पात्र कर्मचारी 7 अगस्त तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण और आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
सरकार का कहना है कि समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र कर्मचारी तकनीकी या अन्य कारणों से इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए।
कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा पर सरकार का जोर
राज्य सरकार का कहना है कि संविदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा उसकी प्राथमिकता है। सेवा सुरक्षा कानून और पोर्टल के माध्यम से पात्र कर्मचारियों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया जाएगा तथा उन्हें अधिनियम के तहत उपलब्ध प्रावधानों का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
उच्चस्तरीय समिति से प्राप्त सुझावों के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी, जिससे सेवा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाया जा सके।
प्रशासनिक प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी
सरकार का मानना है कि इस पहल से संविदा कर्मचारियों से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और पात्र कर्मचारियों की पहचान, पंजीकरण तथा सेवा सुरक्षा से जुड़े मामलों का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा।