दिल्ली सरकार ने दिव्यांग देखभालकर्ताओं के लिए 6000 रुपये प्रति माह योजना की शुरुआत की

दिल्ली सरकार ने दिव्यांग देखभालकर्ताओं के लिए 6000 रुपये प्रति माह योजना की शुरुआत की

दिल्ली सरकार ने दिव्यांग देखभालकर्ताओं के लिए 6000 रुपये प्रति माह की योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अधिक जानकारी के लिए पढ़ें।

दिल्ली सरकार ने एक अहम योजना की घोषणा की है, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों के देखभाल करने वालों को हर महीने 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना, जो हाल ही में दिल्ली कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई, देखभाल, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करेगी।

योजना के मुख्य विवरण

यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन, 17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग देखभालकर्ताओं के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक और आत्मनिर्भर तरीके से जीवन जी सकें।

योजना के लिए पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

  1. दिव्यांगता प्रतिशत: देखभाल किए जा रहे व्यक्ति की दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए, जैसा कि जिला दिव्यांग बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो।

  2. वार्षिक आय सीमा: आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  3. निवासी प्रमाण: आवेदनकर्ता को कम से कम 5 साल से दिल्ली का निवासी होना चाहिए।

  4. आधार सत्यापन: सभी आवेदकों के लिए आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा।

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आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। आवेदन को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रोसेस किया जाएगा और आकलन बोर्ड द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य

यह योजना केवल वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि दिव्यांग लोग और उनके परिवार समाज में उपेक्षित और असहाय महसूस न करें, और वे आत्म-सम्मान के साथ जीवन जी सकें।

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