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केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए VRS के बाद पेंशन से जुड़े नए नियम जारी किए गए हैं। अब कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद VRS ले सकते हैं, लेकिन पूरी पेंशन केवल 25 साल की सेवा के बाद मिलेगी। जानें VRS और पेंशन की नई गणना के बारे में।
यदि आप केन्द्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने मंगलवार को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा) और नई पेंशन स्कीम (NPS) से जुड़ी पेंशन भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
CCS (UPS Rules 2025) के तहत बदलाव
CCS (NPS के तहत लागू होने वाले UPS Rules 2025) के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के तहत UPS लेना चाहता है, तो वह 20 साल की सेवा के बाद VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा) ले सकता है। हालांकि, पूरी पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी।
नए नियमों के मुताबिक
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VRS के बाद पेंशन: कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद VRS ले सकता है, लेकिन फुल पेंशन केवल 25 साल की सेवा पूरी करने पर ही प्राप्त होगी।
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यदि कोई कर्मचारी 20 साल से अधिक लेकिन 25 साल से कम सेवा के बाद VRS लेता है, तो उसे पेंशन प्रो-राटा आधार पर दी जाएगी। इसका मतलब है कि पेंशन को सेवा के वर्षों के अनुपात में घटित किया जाएगा।
उदाहरण
अगर किसी कर्मचारी ने 22 साल की सेवा पूरी की है और उसने VRS लिया, तो उसे 25 साल की पेंशन का 88% मिलेगा। इसे प्रो-राटा आधार पर गणना किया जाएगा। हालांकि, कर्मचारी को यह पेंशन केवल तब मिलेगी जब वह अपनी नियमित सेवानिवृत्ति आयु (superannuation age) तक पहुंचेगा।
नोटिफिकेशन में मंत्रालय का बयान
मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि UPS के तहत कर्मचारियों को 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद VRS लेने का विकल्प दिया गया है, लेकिन फुल पेंशन केवल तभी मिलेगी जब कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करेगा। अगर कर्मचारी इससे पहले रिटायर होते हैं, तो उन्हें प्रो-राटा आधार पर ही पेंशन मिलेगी।