14 से 15 दिसंबर सुबह 10 बजे तक शराब के ठेके रहेंगे बंद
जालंधर, 12 दिसंबर :
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट – कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने पहले जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए चुनाव वाले दिन 14 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 सुबह 10 बजे तक शराब के ठेकों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने यह आदेश पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (सी) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, जिला जालंधर की सीमा के अंदर आने वाले उन गांवों में जहां जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव करवाए जा रहे है, वहां स्थित शराब के ठेके चुनाव वाले दिन 14 दिसंबर से 15-12-2025 सुबह 10 बजे तक बंद रहेंगे।
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि चुनाव वाले गांवों में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे तथा न ही इन गांवों में आने वाले होटलों, रेस्तरां या क्लबों में शराब परोसी जाएगी और न ही कोई व्यक्ति शराब की स्टोरेज करेगा।
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