युद्ध नशों विरुद्ध’ का 92वां दिन: 2 किलो हेरोइन और 1.8 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित 113 नशा तस्कर काबू

 

‘ युद्ध नशों विरुद्ध’ का 92वां दिन: 2 किलो हेरोइन और 1.8 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित 113 नशा तस्कर काबू

 

— पुलिस टीमों ने पाँच जिलों में 106 मेडिकल दुकानों की भी जाँच की

 

‘नशा मुक्ति’ अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने 92 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने के इलाज के लिए प्रेरित किया

 

चंडीगढ़, 1 जून:

 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशानिर्देशों पर राज्य से नशों को खत्म करने के लिए चलाए गए नशा विरोधी मुहिम” युद्ध नशों विरुद्ध” को 92वें दिन भी जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस ने आज 113 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2.09 किलो हेरोइन, 530 ग्राम अफीम, 32679 नशीली गोलियाँ और 1.8 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। इसके साथ, 92 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 14,944 हो गई है।

 

यह ऑपरेशन महानिदेशक पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया है।

 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कहा है। पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का भी गठन किया है।

 

विशेष डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 86 राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में 1400 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 461 स्थानों पर छापेमारी की है, जिसके चलते राज्य भर में 83 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 382 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जाँच की।

 

विशेष डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य से नशों को खत्म करने के लिए तीन-तरफा रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम (ईडीपी) – लागू की गई है, जिसके तहत पंजाब पुलिस ने ‘नशा मुक्ति’ हिस्से के रूप में आज 92 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए प्रेरित किया है।

 

इस दौरान, पुलिस टीमों ने फाजिल्का, फिरोजपुर, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट और मोगा सहित पाँच जिलों में 106 मेडिकल दुकानों की जाँच की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नशीली गोलियाँ या किसी भी अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री न करते हों और दवाओं की बिक्री संबंधी निर्धारित नियमों का पालन करते हों।

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