युद्ध नशों विरुद्ध का 126वां दिन: 6.9 किलोग्राम हेरोइन, 6.1 किलोग्राम अफीम समेत 139 नशा तस्कर काबू

युद्ध नशों विरुद्ध का 126वां दिन: 6.9 किलोग्राम हेरोइन, 6.1 किलोग्राम अफीम समेत 139 नशा तस्कर काबू

 

— पुलिस टीमों ने छह जिलों में 195 मेडिकल दुकानों की भी जांच की

 

— ‘डी-एडिक्शन’ के तहत पंजाब पुलिस ने 53 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने के इलाज के लिए किया तैयार

 

चंडीगढ़, 5 जुलाई:

 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर राज्य से नशीले पदार्थों के पूर्ण खात्मे के लिए चलाई जा रही मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 126वें दिन भी जारी रखते हुए पंजाब पुलिस ने 139 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6.9 किलोग्राम हेरोइन, 6.1 किलोग्राम अफीम और 1.19 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की। इसके साथ ही, केवल 126 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 20,594 हो गई है।

 

यह ऑपरेशन, पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशानुसार, राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया।

 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशे के विरुद्ध इस जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में एक पांच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

 

स्पेशल डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 92 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1400 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 451 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके दौरान कुल 91 एफआईआर दर्ज की गईं। उन्होंने आगे बताया कि पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 460 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

 

स्पेशल डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पंजाब से नशे के खात्मे के लिए तीन स्तरीय रणनीति — प्रवर्तन, डी-एडिक्शन और रोकथाम (ईडीपी) — लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने ‘डी-एडिक्शन’ के तहत आज 53 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास इलाज के लिए सहमत किया है।

 

इस दौरान, पुलिस टीमों ने कमिश्नरेट अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर देहाती और तरनतारन समेत छह जिलों में 195 मेडिकल दुकानों की जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नशीली गोलियों या किसी अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री न कर रहे हों और दवाइयों की बिक्री संबंधी निर्धारित नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हों।

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