मैरिज पैलेस, सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के प्रयोग के संबंध में आदेश जारी

मैरिज पैलेस, सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के प्रयोग के संबंध में आदेश जारी

 

 

 

बस, कार, मोटरसाइकिल सहित सभी प्रकार के वाहनों पर प्रेशर हॉर्न पर पूर्ण पाबंदी

 

 

 

जालंधर, 24 अक्तूबर: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 की धारा 163 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि मैरिज पैलेस, सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों की ध्वनि 10 डेसिबल से कम होनी चाहिए।

 

 

 

 

आदेशों के अनुसार, बसों, कारों, मोटरसाइकिलों और सभी प्रकार के वाहनों पर प्रेशर हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, आदेशों में कहा गया है कि मैरिज पैलेस और सार्वजनिक स्थलों आदि पर लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग करने से पहले पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा और अनुमति के बाद लाउडस्पीकरों के प्रयोग का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा। यह आदेश 22 नवंबर 2025 तक लागू रहेगा।

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