मतदाता सूची संबंधी 24 अप्रैल तक दायर किए जा सकते हैं दावे और ऐतराज: सिबिन सी

लुधियाना पश्चिमी उप चुनाव:

मतदाता सूची संबंधी 24 अप्रैल तक दायर किए जा सकते हैं दावे और ऐतराज: सिबिन सी

 

पोलिंग स्टेशनों की कुल गिनती 192, मतदाताओं की कुल गिनती 1,73,071

 

चंडीगढ़, 20 अप्रैलः

 

64-लुधियाना पश्चिम विधानसभा हलके के उप चुनाव से पहले, फोटो मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। इस मतदाता सूची में पात्रता तिथि 1 अप्रैल, 2025 है।

 

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि मसौदे के अनुसार, 64-लुधियाना पश्चिम में मतदाताओं की कुल गिनती 1,73,071 है। दावे और ऐतराज 24 अप्रैल, 2025 तक दायर किए जा सकते हैं। मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशना 5 मई, 2025 को निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की तर्कसंगता और अनुमति के बाद हलके में पोलिंग स्टेशनों की कुल गिनती 192 है, जो कि सभी शहरी क्षेत्र में हैं। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की गिनती 1,200 से अधिक न हो, ताकि पहुंच और सुविधा को बढ़ाया जा सके।

 

मतदाता सूची और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों संबंधी सिबिन सी ने पहले ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर मीटिंग की है। उल्लेखनीय है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा पहले ही अपने बूट लेवल एजेंटों (बी.एल.एज़) की नियुक्ति की जा चुकी है और अन्य पार्टियों को पारदर्शी चुनाव भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस पालन करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

 

सिबिन सी ने सभी राजनीतिक पार्टियों से मतदाताओं को अपडेट करने के बारे में जागरूकता पैदा करने और दावे और ऐतराज दर्ज करने की प्रक्रिया में मतदाताओं की मदद करने के लिए बूथ स्तर एजेंटों (बी.एल.एज़) के माध्यम से संशोधन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान देने की अपील की है।

 

इसके अलावा, पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस बात पर भी रौशनी डाली कि मतदाता, दावों और ऐतराजों संबंधी आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट (डीईओ) के पास सेक्शन 22 या 23 तहत अपील कर सकते हैं। इसी तरह यदि किसी का नाम अनजाने में रह गया हो, तो उसे शामिल करने के लिए भी अपील की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर यह अपील मुख्य चुनाव अधिकारी तक भी ले जाई जा सकती है, जैसा कि प्रतिनिधित्व कानूनों/नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

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