पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने पर पाबंदी

पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने पर पाबंदी

 

 

 

जालंधर, 24 नवंबर: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए है कि जिला जालंधर (देहात) की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने पशु खुले तौर पर सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेगा।

 

 

यह आदेश जारी होने की तिथि से अगले दो महीने तक लागू रहेंगे।

 

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