पटाखा फैक्ट्री हादसे के पीड़ितों को ‘पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट’ के तहत मुआवज़ा प्राप्त करने हेतु आवेदन जमा करवाने की डिप्टी कमिश्नर अभिजीत कापलिश की अपील

कार्यालय जिला लोक संपर्क अधिकारी, श्री मुक्तसर साहिब

 

पटाखा फैक्ट्री हादसे के पीड़ितों को ‘पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट’ के तहत मुआवज़ा प्राप्त करने हेतु आवेदन जमा करवाने की डिप्टी कमिश्नर अभिजीत कापलिश की अपील

 

मलोट/श्री मुक्तसर साहिब, 09 जुलाई

डिप्टी कमिश्नर श्री अभिजीत कपलिश ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 मई 2025 को ज़िले के मलोट हलके के गांव फतूहीवाला स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के दौरान 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी तथा 44 व्यक्ति घायल हुए थे। इस हादसे को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की राहत राशि जारी की गई थी, जो जिला प्रशासन द्वारा संबंधित व्यक्तियों को वितरित की जा चुकी है।

 

डिप्टी कमिश्नर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि ‘पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, 1991’ के अंतर्गत भी पटाखा फैक्ट्री हादसे के मृतकों के वारिस और घायल व्यक्ति मुआवजा/राहत राशि प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस अधिनियम के तहत मिलने वाले मुआवज़े के लिए मृतक मजदूरों के वारिसों और घायल व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन डिप्टी कमिश्नर-कम-ज़िला कलेक्टर, श्री मुक्तसर साहिब की अदालत में दाखिल करें।

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