पंजाब दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 में हुए संशोधन से छोटे कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत: संदीप सैनी

पंजाब दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 में हुए संशोधन से छोटे कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत: संदीप सैनी
– बैकफिनको चेयरमैन ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
– कहा, श्रमिकों के अधिकार होंगे सुरक्षित
होशियारपुर, 5 जून:
मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट की ओर से बीते दिनों पंजाब दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में किए गए ऐतिहासिक संशोधन के लिए बैकफिनको के चेयरमैन संदीप सैनी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रगतिशील निर्णय छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है और इससे लाखों कारोबारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
श्री सैनी ने बताया कि इस संशोधन के तहत 20 कर्मचारियों तक वाले प्रतिष्ठानों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है। ऐसे संस्थानों को केवल प्रारंभिक जानकारी श्रम विभाग को देनी होगी, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन गई है। वहीं, 20 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को अब आवेदन के 24 घंटे के भीतर स्वत: पंजीकरण मिल सकेगा।
उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ओवरटाइम की सीमा तिमाही 50 से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है तथा कार्य समय को आराम सहित 12 घंटे किया गया है। साथ ही, 9 घंटे प्रतिदिन से अधिक कार्य के लिए श्रमिकों को दुगुनी दर से भुगतान अनिवार्य किया गया है।
संदीप सैनी ने कहा कि दंडों को व्यवहारिक बनाते हुए अब न्यूनतम जुर्माना 1,000 रुपए और अधिकतम 30,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही सुधार का अवसर देते हुए तीन महीने की अवधि और कंपाउंडिंग की सुविधा भी दी गई है।
चेयरमैन संदीप सैनी ने कहा कि यह संशोधन छोटे कारोबारियों को सशक्त बनाने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के इस दूरदर्शी कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह निर्णय पंजाब के आर्थिक विकास और कारोबारी समुदाय के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

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