जुगराज जग्गा के हत्या केस में शामिल दो मुख्य आरोपी नागालैंड से गिरफ्तार

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

 

जुगराज जग्गा के हत्या केस में शामिल दो मुख्य आरोपी नागालैंड से गिरफ्तार

 

विदेशी गैंगस्टरों मनू अगवान, जीशान अख़्तर और गोपी नवांशहरिया के निर्देश पर टारगेट किलिंग को दिया गया था अंजाम: डीजीपी गौरव यादव

नागालैंड की सक्षम अदालत से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के बाद दोनों आरोपियों को लाया जा रहा है पंजाब

 

चंडीगढ़/बटाला, 21 सितंबर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए अभियान दौरान बड़ी सफलता में एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब ने बटाला पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और नागालैंड पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में जुगराज सिंह उर्फ जग्गा हत्या कांड में शामिल दो मुख्य आरोपियों को नागालैंड के कोहिमा से गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

 

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान हरमनप्रीत सिंह उर्फ हरमन और उसके चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी दोनों निवासी गांव कलेर, बटाला, के रूप में हुई है।

 

जानकारी के अनुसार, कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने 9 सितंबर, 2025 को जुगराज सिंह उर्फ जग्गा, निवासी चीमा खुदी, बटाला की उसके गांव में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

 

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह टारगेट किलिंग विदेशी गैंगस्टरों जसविंदर सिंह उर्फ मनू अगवान, मुहम्मद यासीन अख़्तर उर्फ जीशान अख़्तर और गोपी नवांशहरिया के निर्देशों पर की गई थी।

 

डीजीपी ने कहा कि आरोपियों को नागालैंड की सक्षम अदालत से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के बाद पंजाब लाया जा रहा है।

 

इस कार्रवाई के अन्य विवरण साझा करते हुए एजीटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) प्रमोद बान ने बताया कि विश्वसनीय जानकारी पर कार्रवाई करते हुए एजीटीएफ की पुलिस टीमों ने डीएसपी एजीटीएफ राजन परमिंदर की निगरानी में बटाला पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और नागालैंड पुलिस के तालमेल से दोनों आरोपियों को कोहिमा (नागालैंड) की मिडलैंड कॉलोनी के न्यू मार्केट स्थित होटल ब्रॉडवे से गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की आगे की जांच जारी है।

 

इस संबंध में थाना श्री हरगोबिंदपुरा, बटाला में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103, 61(2) और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत एफआइआर नंबर 165 दिनांक 09.09.2025 पहले ही दर्ज की जा चुकी है।

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