ग्राम पंचायतों या वार्डों, जहाँ 15.10.2024 को चुनाव नहीं हो सके या जहाँ पद खाली पड़े हैं, में सरपंच/पंच के चुनाव कराने संबंधी

ग्राम पंचायतों या वार्डों, जहाँ 15.10.2024 को चुनाव नहीं हो सके या जहाँ पद खाली पड़े हैं, में सरपंच/पंच के चुनाव कराने संबंधी

चंडीगढ़, 15 मई 2025:

ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने अपने 14.5.2025 के पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायतों के सदस्यों के चुनावों या उप-चुनावों कराने के लिए अधिसूचना सहित ताजा जानकारी जारी की है। वर्तमान में सरपंचों के लगभग 60 और पंचों के 1600 पद खाली हैं।

राज्य चुनाव आयोग ने राज्य के डिप्टी कमिश्नरों-कम-जिला चुनाव अधिकारियों को 15.10.2024 को हुए पिछले आम चुनावों के दौरान इस्तेमाल की गई मतदाता सूचियों को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। नए योग्य मतदाताओं के पंजीकरण के लिए पात्रता तिथि 31.5.2025 निर्धारित की गई है। मतदाता सूचियों का संशोधन उन वार्डों या ग्राम पंचायतों में कराने के निर्देश दिए गए हैं जहाँ खाली पद के चलते अभी चुनाव होने हैं।

इस उद्देश्य के लिए वोटों को शामिल करने/हटाने, या संशोधन के लिए एक विशेष अभियान निम्नलिखित अनुसार तैयार किया गया है:

i. 19.5.2025 (सोमवार);

ii. 20.5.2025 (मंगलवार);

iii. 21.5.2025 (बुधवार)।

इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित फॉर्म इस्तेमाल किए जा सकते हैं:
i. फॉर्म I (नाम शामिल करने के लिए दावा आवेदन)

ii. फॉर्म II (नाम शामिल करने पर एतराज)

iii. फॉर्म III (की गई एंट्री के विवरण पर आपत्ति)।

यह फॉर्म संबंधित एस.डी.एम. के पास उपलब्ध हैं और इसकी कॉपी आयोग की वेबसाइट (sec.punjab.gov.in) से भी डाउनलोड की जा सकती है।

राज्य चुनाव आयोग ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि जो वोटर अपना नाम इन वार्डों/ग्राम पंचायतों, जहाँ चुनाव होने हैं, की मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहते हैं तो वे इस अवसर पर ऐसा करवा सकते हैं। इसके साथ ही आपत्ति जमा करवाने या संशोधन करवाने के मामले में संबंधित व्यक्ति इस 3 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित चुनाव पंजीकरण अधिकारी, यानी एस.डी.एम. के पास फॉर्म जमा करवा सकते हैं।

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