UPS Apply Last Date: NPS में पेंशन अमाउंट स्थिर नहीं रहता, लेकिन UPS के तहत एश्योर्ड मंथली पेंशन मिलता है। इंवेस्ट की गई राशि पर मिलने वाले रिटर्न इसका निर्णायक है।
UPS Apply Last Date: 30 जून, 2025 तक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो वर्तमान में NPS के तहत हैं और UPS का विकल्प चुनना चाहते हैं, अप्लाई करना होगा। 1 अप्रैल, 2025 को केंद्रीय सरकार ने यूनिफाइड पेंशन कार्यक्रम को शुरू किया। इस NPS योजना में कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी मिलती है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) UPS पेंशन योजना से अलग है।
अगर आपने 25 साल तक UPS में काम किया है, तो आपको हर महीने 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिलेगा। मान लीजिए कि आपकी न्यूनतम सैलरी 50,000 रुपये थी, तो आपको पेंशन के तौर पर कम से कम २५ हजार रुपये मिलेंगे। दस साल से कम काम करने वालों को भी पेंशन मिलेगी। लेकिन रकम कम होगी। NPS के तहत शेयर मार्केट अमाउंट, वहीं, शेयर मार्केट पर निर्भर है।
लास्ट डेट तक आवेदन नहीं करेंगे तो क्या होगा?
30 जून, 2025 तक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS स्कीम के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, तो वे एनपीएस के तहत रखे जाएंगे।
UPS के लिए योग्यता
- वर्तमान में NPS के तहत कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
- जिन्होंने कम से कम बीस वर्षों की सेवा की है
- कर्मचारियों को UPS का विकल्प चुनने के लिए फॉर्म भरना होगा और उसे संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
30 जून, 2025 तक कोई कर्मचारी UPS के तहत नहीं आवेदन करेगा, तो वह NPS के तहत ही रहेगा। UPS का विकल्प चुनने पर कोई व्यक्ति NPS में वापस नहीं जाएगा। PFRDA (पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण) ने कहा कि मौजूदा कर्मचारियों को UPS का विकल्प चुनना चाहिए. यह तीन महीने के भीतर होना चाहिए। यानी 30 जून 2025 तक उन्हें योजना का चुनाव करना है। अगर समय नहीं बढ़ाया जाता, तो 30 जून को अंतिम अवसर माना जाएगा।
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