UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दी है। इस संबंध में पेश प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूर कर लिया गया।
UP News: योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में एक नई ताबदला नीति लागू की है। वर्ष 2025 से 26 के लिए राज्य सरकार ने नई कर्मचारी और सरकारी अधिकारियों की स्थानांतरण नीति बनाई है। निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार, सभी तबादले 15 जून 2025 तक पूरे होंगे।
जानकारी के अनुसार, समूहों “क” और “ख” के अधिकारियों को वहां से हटाया जाएगा, अगर वे 23 साल तक किसी एक जिले में रहते हैं। वहीं, सात वर्ष तक एक ही मंडल में काम करने वाले कर्मचारी को दूसरे मंडल में स्थानांतरित किया जाएगा।
तीन साल बाद, मंडलीय कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को बदलना अनिवार्य है। ध्यान दें कि ग्रुपों ‘क’ और ‘ख’ में कम से कम 20% और ग्रुपों ‘ग’ और ‘प’ में कम से कम 10% कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा।
स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार ग्रुप “ग” कर्मचारियों को 13 मई 2022 के शासनादेश का पालन करना होगा। जानकारी के अनुसार, ग्रुपों “ख” और “ग” में काम करने वाले कर्मचारियों को ऑनलाइन मेरिट आधारित प्रणाली से तबादला दिया जाएगा।
दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को भी देखभाल और चिकित्सा की सुविधा वाले स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही, राज्य के 34 जिलों में 100 आकांक्षी विकासखंडों में कर्मचारियों की समान तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। उधर, समूहों “क” और “ख” के तबादले मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही होंगे।
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