पंजाब महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को नोटिस जारी किया
पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 10 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस गिद्दड़बहा निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महिलाओं के बारे में अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपों से संबंधित है।
आयोग ने महिला अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा के उल्लंघन से संबंधित मामलों के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को 19 नवंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे पंजाब राज्य महिला आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया है। 5, पहली मंजिल, फेज-1, एसएएस नगर (Mohali). उन्हें आरोपों के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।
source: https://ipr.punjab.gov.in