Stree2 Sexual Harassment : श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की सुपर हिट के कोरियोग्राफर पर यौन उत्पीड़न का मामला
Stree2 Sexual Harassment : Stree 2 Choreographer को यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इस समय हेमा कमेटी रिपोर्ट से परेशान है। इडंस्ट्री में काम करने वाली कई एक्ट्रेसेस ने अपने यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की शिकायत की। साथ ही, कई एक्ट्रेसेस ने इंडस्ट्री से जुड़े कई डायरेक्टर्स और एक्टरों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिसके बाद FIR दर्ज कर जांच की जा रही है। इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद, हर दिन यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं।
15 अगस्त को रिलीज़ हुई श्रद्धा कपूर-राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 में भी 21 साल की एक लड़की ने एक आदमी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर शेख जानी बाशा (जानी मास्टर) के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है। हाल ही में जानी ने स्त्री 2 का गाना भी कोरियोग्राफ किया था।जानी एक 21 वर्षीय एक लड़की ने आरोप लगाया है।
स्त्री 2 के कोरियोग्राफर पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगा
लड़की का कहना है कि काम के बदले उन्होंने सेक्सुअल FAVER की मांग की। साथ ही, लड़की का कहना है कि जानी ने उनका कई बार शोषण किया, धमकियां दीं और मारने की कोशिश की। 11 सितंबर को, लड़की ने रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में जानी मास्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। ये एफआईआर जीरो दर्ज हुई और नरसिंगी पुलिस स्टेशन भेजी गई। पीड़िता को भी इस मामले में एक महिला संगठन ने मदद की। अधिकारियों ने बताया कि जानी ने पीड़िता से पहली बार 16 साल की उम्र में संपर्क किया था।
16 वर्ष की उम्र में झांसा देकर होटल फोन किया।
बाद में उन्होंने एक टीवी शो का SIGN कर लिया। FIR के अनुसार, जानी ने लड़की को असिस्टेंट कोरियोग्राफर के रूप में नियुक्त करने का संपर्क किया था। लड़की ने शिकायत की कि काम के बदले उससे सेक्सुअल फेवर मांगा गया था। लड़की ने बताया कि जब वह महज 16 साल की थी, उसे काम का झांसा देकर एक होटल में बुलाया गया था। जहां मास्टर जानी ने उसे पीटा और फिर धमकाया कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसे काम नहीं मिलेगा।
क्या POCSO कानून लागू होगा?
लड़की ने दावा किया कि हर शूटिंग के दौरान या किसी भी अवसर पर उनका शोषण करता था। शिकायत में जानी मास्टर ने कहा कि उन्होंने उस पर धर्म बदलने और उनसे शादी करने का दबाव डाला था। हालाँकि, नरसिंगी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि वे भी देख रहे हैं कि क्या बाशा के खिलाफ POCSO कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है क्योंकि पीड़िता की पहली कथित मारपीट, तब वह नाबालिग थी।