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Haryana Unified Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने 1 अगस्त 2025 से सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू करने का फैसला लिया है। जानें किसे मिलेगा लाभ, कितनी पेंशन होगी और सरकार पर क्या पड़ेगा वित्तीय असर।
Haryana Unified Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) को 1 अगस्त 2025 से लागू करने की घोषणा की है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम है, जिसे अब राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा UPS योजना का लाभ?
यह योजना उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी, जो 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं। ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 2 लाख से अधिक बताई जा रही है। UPS योजना का उद्देश्य है कि इन कर्मचारियों को न्यूनतम गारंटीड पेंशन और पारिवारिक पेंशन की सुविधा मिले।
एकीकृत पेंशन योजना के प्रमुख लाभ
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50% गारंटीड पेंशन: कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, यदि उसने 25 वर्ष की सेवा पूरी की है।
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₹10,000 न्यूनतम पेंशन: अगर कर्मचारी 10 साल या उससे अधिक सेवा के बाद रिटायर होता है, तो उसे ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन गारंटी के रूप में मिलेगी।
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पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को अंतिम आहरित पेंशन का 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
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महंगाई राहत (DA): पेंशन और पारिवारिक पेंशन दोनों पर महंगाई राहत (Dearness Relief) लागू होगी, जो कार्यरत कर्मचारियों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार दी जाएगी।
एकमुश्त भुगतान (Lump Sum) की भी सुविधा
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सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को एकमुश्त भुगतान मिलेगा जो प्रत्येक 6 महीने की सेवा के लिए मासिक वेतन का 10% होगा।
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यह राशि गारंटीड पेंशन को प्रभावित नहीं करेगी।
राज्य सरकार पर वित्तीय प्रभाव
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UPS लागू होने के बाद हरियाणा सरकार का योगदान 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा।
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इससे सरकार पर मासिक 50 करोड़ रुपये और वार्षिक 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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