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GST 2.0 आज से लागू, महंगी होंगी तंबाकू, शुगर एडेड ड्रिंक्स, लग्जरी कारें और अन्य कई चीजें। जानें नई GST दरें और खरीदारी में सावधानी बरतने के टिप्स।
आज से देश में GST 2.0 नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू हो गया है, जो आम जनता के लिए राहत और लग्जरी वस्तुओं पर सख्त कर व्यवस्था लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में इस नए सुधार का ऐलान किया और कहा कि इससे देश के परिवारों, किसानों, कारोबारियों और दुकानदारों को लाभ मिलेगा।
GST 2.0 का मकसद क्या है?
यह नया टैक्स सिस्टम जरूरतमंद और जरूरी वस्तुओं को सस्ता रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स दरें बढ़ाई गई हैं। इसके तहत, हानिकारक वस्तुएं जैसे तंबाकू उत्पाद, शुगर एडेड ड्रिंक्स, जुआ और मनी गेमिंग पर 40% तक जीएसटी लगाया जाएगा।
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महंगी होने वाली चीजों की लिस्ट
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तंबाकू उत्पाद: सिगरेट, सिगार, पान मसाला, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बिना प्रोसेस्ड तंबाकू, जर्दा
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खाने-पीने की वस्तुएं: फास्ट फूड, जंक फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड शुगर युक्त ड्रिंक्स, शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स
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लग्जरी वस्तुएं: बड़ी कारें, प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, याट, पेट्रोल कार (1200cc से ज्यादा), डीजल कार (1500cc से ज्यादा), बाइक (350cc से ज्यादा)
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आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले: जुआ, सट्टेबाजी, मनी गेमिंग
खरीदारी में बरतें सावधानी
GST 2.0 के तहत बदलाव के चलते 22 सितंबर से पहले बने प्रोडक्ट्स के पैकेज पर पुरानी और नई कीमत दोनों देखी जा सकती हैं। कुछ दुकानदार अभी भी पुरानी कीमत वसूल सकते हैं, इसलिए खरीदारी करते वक्त बिल जरूर चेक करें।
यदि आपको जीएसटी से संबंधित कोई शिकायत हो तो आप इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के Integrated Grievance Redressal Mechanism (IGRM) पोर्टल (consumerhelpline.gov.in) पर दर्ज करा सकते हैं।