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दिल्ली नगर निगम ने ‘सुनियो योजना’ की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है। अब बिना जुर्माना और ब्याज के संपत्ति कर चुकाने का सुनहरा मौका। जानिए कैसे उठाएं इस योजना का लाभ और बचाएं बड़े जुर्माने से।
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने संपत्ति करदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने ‘संपत्ति कर माफी योजना 2025-26’ यानी ‘सुनियो योजना’ की अवधि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दी है। अब दिल्ली के नागरिकों को अपने बकाया संपत्ति कर पर जुर्माना और ब्याज मुक्त भुगतान का मौका मिला है।
‘सुनियो योजना’ में संपत्ति कर पर पूरी छूट, बिना जुर्माने के चुकाएं बकाया
‘सुनियो योजना’ के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से पहले के बकाया संपत्ति कर पर जुर्माना और ब्याज से पूरी छूट दी जा रही है। करदाताओं को शर्त है कि वे चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 और पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के लिए मूल कर राशि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जमा करें।
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तीन महीने बढ़ी योजना की अवधि, अब 31 दिसंबर तक कर सकते हैं भुगतान
पहले यह योजना 1 जून से 30 सितंबर 2025 तक लागू थी, जिसे अब 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। विस्तार की इस अवधि में करदाताओं को मूल कर राशि पर सिर्फ 2% विलंब शुल्क देना होगा। यह कदम उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो किसी कारणवश अब तक अपना कर नहीं चुका पाए थे।
1.29 लाख से अधिक करदाताओं ने उठाया लाभ, 519 करोड़ रुपये का हुआ संग्रह
महापौर इकबाल सिंह ने बताया कि अब तक 1.29 लाख से अधिक करदाताओं ने ‘सुनियो योजना’ का लाभ उठाया है, जिनसे 519 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर जमा हुआ है। इनमें से 66 हजार ऐसे नए करदाता भी हैं, जिन्होंने पहली बार संपत्ति कर भुगतान किया है।
30% से अधिक बढ़ा कर संग्रह, दिल्ली में करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी
चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 30 सितंबर तक 11.79 लाख करदाताओं से कुल 2270 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 30.7% ज्यादा है। वहीं करदाताओं की संख्या में 19% की बढ़ोतरी हुई है। यह संकेत है कि दिल्ली के नागरिक कर भुगतान के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं।
महापौर की अपील: ‘सुनियो योजना’ का लाभ उठाएं और बकाया संपत्ति कर चुकाएं
महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने सभी संपत्ति मालिकों और करदाताओं से अपील की है कि वे ‘सुनियो योजना’ का पूरा लाभ उठाएं और 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी ब्याज या जुर्माने के अपना बकाया संपत्ति कर जमा कराएं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे दिल्ली का वित्तीय सशक्तिकरण होगा।