Delhi Police Commissioner :धारा 163 क्या है? दिल्ली में लागू होने के बाद अगले छह दिन ये कार्य नहीं होंगे

Delhi Police Commissioner :धारा 163 क्या है? दिल्ली में लागू होने के बाद अगले छह दिन ये कार्य नहीं होंगे

Delhi Police Commissioner : पांच अक्टूबर तक दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में पांच या इससे अधिक अनधिकृत व्यक्तियों को एक साथ मिलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

Delhi Police Commissioner : भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 आज देश की राजधानी दिल्ली में लागू की गई है। ये 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक यहां लगातार छह दिनों तक लागू रहेंगे। इसे पहले धारा 144 कहा जाता था। अक्टूबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में कई संगठनों ने प्रदर्शन और कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

इसके अलावा, डूसू चुनाव के परिणाम भी आने वाले हैं। हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। धारा 163 लागू होने के बाद दिल्ली की सीमा पर सुरखा बढ़ाया गया है। 5 अक्टूबर तक दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में पांच या इससे अधिक अनधिकृत व्यक्तियों को एक साथ मिलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लाइसेंसी हथियारों (जैसे फायर-आर्म्स, बैनर, लाठी और तलवार) के साथ सार्वजनिक स्थानों पर धरना देना भी प्रतिबंधित होगा।

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सोमवार शाम इस बारे में एक नोटिस जारी किया है, जो इन कारणों से लागू किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि शाही ईदगाह का मुद्दा, दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के चुनाव और प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक सहित कई मुद्दों पर धरने-प्रदर्शन हो सकते हैं। जो दिल्ली की कानून-व्यवस्था को खराब कर सकता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने धारा 163 को लागू किया है।

 

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