DELHI KEJRIWAL GOVT ने आम लोगों को यातायात जुर्माना भरने के लिए चालान राशि पर पचास प्रतिशत की छूट दी है।
- मोटर वाहन अधिनियम की कुछ विशेष धाराओं के अधीन होने वाले अपराधों पर लागू होगी।
DELHI KEJRIWAL GOVT एक बड़ा फैसला लेने जा रही है जिसका उद्देश्य जनता को सुविधा प्रदान करना है और उन्हें यातायात जुर्माना भरने के लिए प्रेरित करना है। दिल्ली सरकार ने चालान राशि पर पचास प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है, जिससे अदालतों और परिवहन विभाग पर काम का बोझ कम होगा। मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत यातायात संबंधी अपराध इन चालान में शामिल हैं।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को इस प्रस्ताव की मंजूरी के लिए भेजा गया है। वर्तमान चालानों को 90 दिन के भीतर, और बाद में जारी किए गए नए चालानों को 30 दिन के भीतर निपटारा करना होगा।
यह 1988 के मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं (177, 178(1) या (2), 178(3)(ए), 178(3)(बी), 179(1) या (2), 180, 181, 182(1), 182( 2), 182( 2), 182( 2), 182( 3), 182( 4), 182(B), 183(i), 183(ii), 184, 186, 189, 190(2), 192(1), 192A, 194( 1), 194( 2), 194(B) (1) & (2), 194C, 194D, 194E, 194F ( लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों से बचने के लिए, इस कंपाउंडिंग का उद्देश्य लोगों को तुरंत ट्रैफिक जुर्माना चुकाने के लिए प्रेरित करना है।
इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने उपरोक्त खंडों में से कुछ के तहत यातायात अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के सहायक यातायात नि का रीक्षकों को अधिकार दिया है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा,”जुर्माना राशि में 50 प्रतिशत की छूट देकर हम दिल्लीवासियों को अपने चालानों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।” हम सड़क सुरक्षा के लिए डीटीसी एटीआई को चालानो के लिए अनुमति देकर सड़क पर चलने वाले सभी लोगों की सुरक्षा और लेन नियमोंपालन सुनिश्चित कर रहे हैं।