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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने प्रदूषण अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) के नियमों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू की है। इसका मतलब यह है कि बिना वैध PUCC के कोई भी वाहन दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकेगा।
दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त कदम
दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक सभी वाहनों के पास वैध PUCC होना अनिवार्य होगा। चाहे वह दोपहिया वाहन हो या चारपहिया, हर वाहन की जांच की जाएगी। जिन वाहनों के पास वैध PUCC नहीं होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रशासन ने इसे लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया कदम बताया है।
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GRAP-4 हटने के बाद भी पाबंदियां जारी
हालांकि, दिल्ली में GRAP-4 की सख्त पाबंदियों को हटा लिया गया है, लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि प्रदूषण से जुड़ी कुछ पाबंदियां स्थायी तौर पर लागू रहेंगी। इसका मतलब है कि भले ही प्रदूषण कम हो जाए, सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूरी तरह सतर्क रहेगी और नियमों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी।
मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार प्रदूषण और लोगों की सेहत को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
BS-6 से कम मानक वाले वाहनों पर रोक की चेतावनी
सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर दिल्ली में फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो BS-6 मानक से नीचे के वाहनों की एंट्री पर फिर से रोक लगाई जा सकती है। इस कदम का उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करना और दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को सुधारना है।