CM Arvind Kejriwal: CBI ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए जांच एजेंसी ने चौबीस दिन की हिरासत की मांग की, जो निचली अदालत ने मंजूर की है।
CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था और वर्तमान में वह जेल में हैं। शनिवार को सुनवाई के बाद दिल्ली की एक कोर्ट ने केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने निर्णय लिया कि केजरीवाल का नाम घोटाले में मुख्य साजिश कर्ता के रूप में सामने आया था, और पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है।
सीबीआई ने केजरीवाल को तीन दिन की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया था, जहां उसे चौबीस दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की गई थी। जांच एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जानबूझकर गोलमोल उत्तर दे रहे हैं।
केजरीवाल-सीबीआई सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं
साथ ही, जांच एजेंसी सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। पूछताछ के दौरान केजरीवाल के सामने पहले से ही कई गवाहों और सबूतों का खुलासा हो चुका है, लेकिन जो अभी भी जांच एजेंसी से बाहर हैं, वे भी गायब हो सकते हैं।
केजरीवाल ईडी और सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं
26 जून को 55 वर्षीय अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। केजरीवाल मनी लॉड्रिंग मामले में ED की जांच का सामना कर रहे हैं और तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में सत्ता में रहते हुए पार्टी के नेताओं ने जानबूझकर नई शराब नीति बनाई और नियमों में बदलाव करके विशिष्ट लोगों को लाभ पहुंचाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसके बदले चुनाव में धन प्राप्त किया। ईडी इस मामले में धन चोरी की जांच कर रही है। वहीं, सीबीआई इस मामले में नेताओं के भ्रष्ट आचरण और रिश्वत के लेनदेन की जांच कर रही है।